SC ने 'द केरल स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिबंध पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हर सिनेमा हॉल में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी.

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया है। जैसे की आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने 8 मई को आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म को दिखाए जाने पर रोक लगा दी थी।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 'मैंने यह फिल्म देखी और संदेश समझने की कोशिश की। अगर इस तरह की फिल्म आएंगी तो वह हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने पर असर कर सकती है... सुप्रीम कोर्ट जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सारे विचारों को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया होगा।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि यूपी में 'द केरल स्टोरी' टैक्स फ्री क्योंकि इस राज्य में भाजपा का शासन है। वे भारत की क्रांतिकारी शख्सियतों से जुड़ी फिल्में नहीं दिखाएंगे। वे केवल 'द केरल स्टोरी' और 'द कश्मीर फाइल्स' को मुफ्त में दिखाएंगे क्योंकि तब वे विभाजनकारी राजनीति कर पाएंगे।

पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने द केरल स्टोरी पर राज्य सरकार के प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि "...सुप्रीम कोर्ट ने अपना अवलोकन किया है। इसके बाद, सीएम क्या कार्रवाई करेगी, वह कुछ ऐसा कहेगी। लेकिन उनका इरादा था कि किसी भी समुदाय को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और यदि कोई समुदाय आहत महसूस करता है और प्रतिक्रिया करता है और यदि कोई है कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना - इसके लिए उसने फोन लिया।"

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 'द केरल स्टोरी' फिल्म के निदेशक सुदिप्तो सेन ने कहा कि "जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया तो उस पर कोई बैन नहीं लगा सकता। आप फिल्म पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सतके हैं लेकिन ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम होता है और यह बैन लगाने का कोई बहाना नहीं हो सकता। मेरी दीदी से अपील है कि फिल्म देखें और अगर उनको फिल्म अच्छी न लगे तो हम उस पर बहस करेंगे।"

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18 May 2023, 04:33 PM IST

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