Assam News: असम में अब कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की बिना अनुमति लिए दूसरी शादी नहीं कर सकेगा. बता दें, कि प्रदेश सरकार राज्य में 58 साल पुराने कानून को एक बार फिर सख्ती से लागू करने जा रही है. सरकार ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है.
कार्मिक विभाग ने जारी ज्ञापन
इसके लिए असम सरकार के कार्मिक विभाग की और से जारी एक ज्ञापन में असम सिवल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 26 का हवाला दिया गया है. दिए गए इस नियम के तहत अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकेगा. यदि कोई कर्मचारी उलंघन करता है तो उसे बुरा माना जाएगा.
सभी धर्मों पर लागू होगा कानून
वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा शर्मा ने अपने एक बयान के दौरान कहा कि सरकार कोई नया कार्य नहीं करने जा रही है. यह सरकार एक पुराना कानून है, जिसे अब बड़ी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा. इसी बीच उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम लिए बिना कहा अगर कोई धर्म विशेष दूसरी शादी करने कि अनुमति देता है तो भी इस कानून के तहत उसे सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी.
क्यों चर्चा में है कानून?
आपको बता दें कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के अनुसार समुदाय से जुड़े लोग एक से अधिक शादियां कर सकते हैं. इसे कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन असम में सरकार के इस नए आदेश के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को भी दूसरी शादी करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए यह अधिसूचना सुर्खियों में है. First Updated : Friday, 27 October 2023