'शर्मनाक हलफनामा' सीएम ममता बनर्जी को मिली HC से फटकार
Kolkata High Court: कोलकता हाईकोर्ट में शेख शाहजहां की तरफ से स्थानीय महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया गया था. जाने क्या है मामला.
Kolkata High Court: कोलकता हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल यानी गुरुवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार की अवहेलना की है. कोर्ट ने कहा कि 'संदेशखाली शिकायतों में 1 % सच्चाई है मगर यह ठीक नहीं है. जानकारी दें कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख शाहजहां के ऊपर स्थानीय महिलाओं के यौन उत्पीड़न के साथ भूमी कब्जा, जबरन वसूली का इल्जाम है. इसको लेकर हाईकोर्ट से जांच की मांग की गई थी. जिसपर मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने कहा कि लाइव लॉ के अनुसार पूरे जिला प्रशासन व सत्तारूढ़ व्यवस्था को अपनी नैतिक जिम्मेदारी अच्छे से निभाने की जरूरत है.
कोलकाता हाईकोर्ट का बयान
हाईकोर्ट ने बताया कि दिए गए हलफनामे में भले ही बहुत कम सच्चाई हो. मगर यह बेहद शर्मनाक है, बंगाल की सरकार हमेशा ये दावा करती है कि यहां महिलाएं बहुत सुरक्षित है. अगर दिया गया हलफामा सच है तो ये सब बेकार की बातें हो जाती है. कोर्ट पश्चिम बंगाल के संदेशखली में शाहजहां व उसके लोगों की तरफ से महिलाओं के उत्पीड़न पर स्वतंत्र जांच की मांग वाली दलीलें चल रही थी. इसी मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
कोर्ट ने लिया इन मुद्दों पर संज्ञान
वकील प्रियंका टिबरेवाल का कहना है कि कोर्ट को इसे अदालत की निगरानी वाले आयोग को भेजने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि महिलाएं पुलिस और शिकायत के नतीजों के बारे में सोचकर घबरा जाती थी. वह कई बार शाहजहां के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहती थी. यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिलाओं के हलफनामे कोर्ट में पेश करते हुए टिबरेवाल ने बताया कि "अगर वे साबित कर देते हैं कि एक भी हलफनामा गलत है, तो मैं हमेशा के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगी."
साल 2024 के फरवरी में कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया. और महिलाओं पर ‘बंदूक की नोक पर यौन उत्पीड़न’ करने को लेकर कहा कि टीएमसी नेता की गिरफ्तारी की जाए.