सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार पर आने वाला संकट कल गया है। फिलहाल वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवसेना के 16 बागी विधायकों का फैसला स्पीकर करेंगे।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों उद्धव गुट द्वारा एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी। याचिका में कहा गया था कि उद्धव गुट से 16 विधायकों अयोग्य ठहराया जाए। जिन्होंने पिछले साल जून में पाला बदल लिया था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उनका इस्तीफा वापस नहीं हो सकता और पुरानी सरकार बाहर करने के लिए फिर से फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता। कोर्ट में 16 विधायकों को पिछले साल जून में उधव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यह अधिकार स्पीकर के पास है। फ्लोर टेस्ट किसी पार्टी का आंतरिक विवाद सुलझाने के लिए नहीं हो सकता। इसलिए इस मामले में फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता। ऐसे में यह स्पष्ट हो गया है कि एकनाथ शिंदे पर मडराने वाला खतरे का संकट टल गया है। फिलहाल वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तमाम उठापटक के बाद उन्होंने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। First Updated : Thursday, 11 May 2023