Karnatak News: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को हाई कोर्ट से झटका लगा है. बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिक खारिज कर दी. वहीं कोर्ट द्वारा आज जांच पर लगी अंतरिम रोक को हटाते हुए एजेंसी को 3 महीने के अंदर जांच पूरी कर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. न्यायाधीश के नटराजन ने कहा कि याचिका बहुत देर बाद दयार की गई थी. और सीबीआई द्वारा अधिकांश जांच पहले ही पूरी कि जा चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था इनकार
बता दें कि, इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के संपर्क करने के बाद रोक हटाने से इनकार कर दिया था. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि सीबीआई की 90 प्रतिशत जांच पहले ही पूरी हो चुकी है .लेकिन यह अंतरिम रोक के कारण आगे नहीं बढ़ सका, जो 12 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी .सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवकुमार से 7 नवंबर तक सीबीआई की याचिका पर जवाब भी मांगा गया था.
डिप्टी सीएम पर क्या है आरोप?
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री पर इस मामले को लेकर अक्टूबर 2022 में मामला दर्ज किया गया था. उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि 2013 से 2018 के बीच उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ था. इसमें दावा किया गया था कि उपमुख्यमंत्री की संपत्ति 34 करोड़ रुपए से करीब पांच गुना बढ़ गई थी. इस अवधि में उनकी संपति 163 करोड़ रुपये हो गई थी.
शिवकुमार ने भाजपा पर लगाया था आरोप
बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद, शिवकुमार ने कहा था कि यह उनके खिलाफ भाजपा की "प्रतिशोध" की राजनीति का एक हिस्सा है. मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग( इनकम टैक्स) ने भी की थी. ईडी ने 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवकुमार को गिरफ्तार किया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महीने बाद उन्हें जमानत दे दी थी.
First Updated : Thursday, 19 October 2023