SC से ममता सरकार को झटका, रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच NIA ही करेगी
राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया
इस साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा से संबंधित मामलों की जांच हाईकोर्ट द्वारा NIA को दिए जाने के केस में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद अब साफ हो गया है कि मामले की जांच NIA ही करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.
दरअसल, राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं.
बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन निकाले गए जुलूसों और शोभायात्रा के दौरान दो ग्रुपों में हिंसक झड़प हुई थीं. पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों के थानांतर्गत कई और जगहों पर भी हिंसा और झड़पें हुई थीं जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी घायल हुए थे.