दिल्ली ने छोड़ा तो इस राज्य में लागू हुआ ऑड-ईवन फॉर्मूला, जानें नियम?

Odd Even Scheme: इस बार की ठंड में दिल्ली ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करेगा या नहीं अभी कर ये साफ नहीं हो पाया है. हालांकि, इससे पहले सिक्किम ने इसे लेकर फैसला लिया है. आइये जानें राज्य में इसके लिए क्या नियम तय किए गए हैं.

Shyamdatt Chaturvedi
Shyamdatt Chaturvedi

Odd Even Scheme: जैसे ही दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत होती है, वायु प्रदूषण (Air Pollution) का स्तर भी बढ़ जाता है. इससे स्मॉग (धुंध) की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होती है. दिल्ली सरकार, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ऑड-ईवन स्कीम (Odd-Even Scheme) लागू करती है, जिसमें गाड़ियों पर नियम लागू होते हैं. इस बार दिल्ली में तो यह नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन सिक्किम में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है.

सिक्किम के गंगटोक में ऑड-ईवन नियम लागू किया जाएगा. यहां वायु प्रदूषण तो नहीं है, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है. इस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने वाहनों के आवागमन पर इस नियम को लागू करने का निर्णय लिया है.

5 नवंबर से होगा नियम प्रभावी

यह नियम 5 नवंबर, 2024 से गंगटोक में लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य गंगटोक की सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करना है. यह नियम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत लागू किया गया है और इसे अनिश्चित अवधि तक जारी रखा जाएगा.

कैसे काम करेगा ऑड-ईवन नियम?

ऑड-ईवन नियम के अनुसार, यह सभी निजी और सरकारी वाहनों पर लागू होगा. यह नियम वाहनों के पंजीकरण नंबर पर आधारित है, जिसमें विषम (Odd) संख्या वाले वाहनों को विषम तारीखों पर और सम (Even) संख्या वाले वाहनों को सम तारीखों पर चलने की अनुमति होगी.

गंगटोक के इन क्षेत्रों में लागू होगा नियम

यह नियम गंगटोक के नगर पालिका सीमा के भीतर, खासकर मेफेयर गेट से जीआईसीआई जीरो पॉइंट तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लागू होगा. इस नियम का उद्देश्य स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए आवागमन को सुगम बनाना है.

कुछ समय के लिए नियम में छूट

यह नियम रोजाना सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि, दोपहर 12:00 बजे से 3:30 बजे तक और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को इस नियम में छूट होगी. इसके अलावा, यह सरकारी छुट्टियों पर भी लागू नहीं होगा.

calender
26 October 2024, 04:22 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो