Electoral bonds News: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज ( 12 मार्च) एसबीआई ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड की जानकारी सौंप दी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज शाम 5:00 बजे तक विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया था.
बता दें, कि एक दिन पहले 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी देने के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 12 मार्च को 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को भेज दें.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट करने का निर्देश दिया है. ऐसे में अब एसबीआई द्वारा भेजी गई सभी जानकारी को चुनाव आयोग 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा.
कोर्ट की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. बेंच ने एसबीआई को नोटिस देते हुए कहा कि यदि बैंक उसके निर्देशों और समयसीमा का पालन करने में विफल रहता है तो कोर्ट अपने 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है.
दरअसल, पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. साथ ही इसे असंवैधानिक करार देते हुए चुनाव आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था. इस फैसले के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था. लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया और मंगलवार शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सारा जानकारी देने का आदेश दिया था. First Updated : Tuesday, 12 March 2024