Supreme Court: बिहार सरकार के जातिगत जनगणना पर केंद्र ने बदला स्टैंड, SC से वापस लिया हलफनामा
सोमवार शाम तक सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया और पुराना हलफनामा खारिज करने के लिए नया हलफनामा दाखिल कर दिया.
Supreme Court: बिहार के जातिगत जनगणना से जुड़े मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था जिसे अब वापस लिया है. केंद्र इस हलफनामे में कहा था कि जनगणना से जुड़ा कोई भी काम केंद्र सरकार के अलावा कोई और नहीं करा सकता है. लेकिन अब इस संबंध में दाखिल किया हुआ हलफनामा वापस लिया जा चुका है.
बता दें कि बिहार सरकार लगातार जातिगत जनगणना की बात करती रही है लेकिन केंद्र सरकार इसका विरोध करती आई है. इसी के संबंध में केद्र ने दाखिल हलफनामे में कहा था कि जनगणना से जुड़ा काम केंद्र सरकार ही करा सकती है. इसके अलावा राज्य किसी भी राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के दायरे में जनगणना कराना नहीं है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सोमवार शाम तक सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया और पुराना हलफनामा खारिज करने के लिए नया हलफनामा दाखिल कर दिया. बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पहले जो हलफनामा दाखिल किया है उसके पांचवे पैरा में कुछ गलती है जिसके चलते उसे वापस लिया जा रहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार ने जिस नए एफिडेविट को दाखिल किया है वह भी लगभग पहले जैसा ही है. इसमें कहा गया है कि जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका संचालन जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत किया जाता है. केंद्र की तरफ से कहा गया कि यह 7वीं अनुसूची में आता है और यह अधिनियम सिर्फ केंद्र सरकार को ही यह शक्ति देता है कि वह जनगणना करा सके.