Supreme Court: राहुल गांधी को राहत के साथ कोर्ट ने दी नसीहत, सार्वजनिक जीवन में संभलकर बोलने को कहा 

राहुल को नसीहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को भाषण देते समय सावधान रहना चाहिए. 

Akshay Singh
Edited By: Akshay Singh

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में मिली सजा से बड़ी राहत का एलान किया है. गुजरात हाइकोर्ट के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उनके पक्ष में फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने के साथ ही उन्हें नसीहत भी दी है. 

कोर्ट ने राहुल से कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कही गई बातें ठीक नहीं थी. राहुल को नसीहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को भाषण देते समय सावधान रहना चाहिए. 

इसी के साथ राहुल द्वारा दिए अवमानना मालले में उनके हलफनामे को कोर्ट ने स्वीकार कल लिया और उन्हें सावधान रहने की हिदायत दी. बता दें कि इस मामले के चलते राहुल गांधी की संसद से सदस्यता चली गई थी. 

राहुल को मिली इस राहत से कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है. बताते चलें कि राहुल को जिस बयान के चलते इस समस्या का सामना करना पड़ा था वह उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था. कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए मोदी सर नेम पर विवादित टिप्पणी कर दी थी. 

इस मसले पर भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद 23 जुलाई को सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाया था. 

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04 August 2023, 05:32 PM IST

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