बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, विपक्ष का बीजेपी पर निशाना

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई पर सख्ती दिखाई है, ये कहते हुए कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर गिराना गलत है. विपक्षी दलों ने इसे सरकार को 'आईना दिखाने' वाला फैसला बताया है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को जमकर घेरा और इसे संविधान का उल्लंघन बताया. अब देखना है कि क्या ये फैसला सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगाएगा?

Aprajita
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई पर एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होनी चाहिए और कार्यपालिका न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती. इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है. कई नेताओं ने इसे 'बीजेपी के मुंह पर तमाचा' और 'सरकार को आईना' दिखाने वाला फैसला बताया है.

कांग्रेस का बीजेपी पर हमला

कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह वास्तव में बीजेपी सरकार के लिए एक सबक है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकारें मनमानी कार्रवाई कर रही हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी है. सुप्रिया ने कहा, 'किसी भी आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत, न कि बुलडोजर न्याय के जरिए. संविधान और कानून का राज इस देश में चलता है, न कि मनमाने फैसले.'

अखिलेश यादव: अब बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया. एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद अब सरकार के प्रतीक बन चुके बुलडोजर को गैराज में खड़ा रहना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकार को सबक मिलेगा और अब किसी का घर मनमानी से नहीं तोड़ा जाएगा. अखिलेश ने यह भी कहा कि सरकार के खिलाफ यह एक बड़ी टिप्पणी है और सपा को कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि एक दिन उनके विधायक भी न्याय पाकर रिहा होंगे.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता को परेशान करने का काम कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद उन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए जिनके घरों को गिराया गया है. उन्होंने मांग की कि सरकार उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करे जो इन गैरकानूनी ध्वस्तीकरण में शामिल थे.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा, बीजेपी के मुंह पर तमाचा

आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस फैसले को बीजेपी के मुंह पर तमाचा बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी आरोप सिद्ध हुए और बिना अदालत के आदेश के किसी का घर गिराने का अधिकार नहीं है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कानून का पालन करना हर सरकार की जिम्मेदारी है।

आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान

दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए. उन्होंने इसे 'दादागिरी' करार देते हुए कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर मनमानी करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है.

फैसले के बाद विपक्ष का आक्रामक रुख

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों में खुशी का माहौल है और वे इसे बीजेपी की कार्यशैली पर बड़ा प्रहार मान रहे हैं. विपक्ष का मानना है कि अदालत का यह कदम उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो बिना दोष सिद्ध हुए बुलडोजर कार्रवाई का शिकार हुए हैं. अब यह देखना होगा कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कितना पालन करती हैं और क्या इसके बाद बुलडोजर न्याय पर लगाम लग पाएगी.

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13 November 2024, 06:09 PM IST

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