Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में दर्ज किया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इस साल 52 हजार से अधिक मामलों का किया निपटारा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए 52,191 मामलों का निपटारा किया है, जो उसकी रजिस्ट्री में दायर 49,191 मामलों से 3,000 अधिक है

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Supreme Court Record In 2023: सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए 52,191 मामलों का निपटारा किया है, जो उसकी रजिस्ट्री में दायर 49,191 मामलों से 3,000 अधिक है. शीर्ष अदालत द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष वर्षों से लंबित कई मामलों में फैसले सुनाए, जिनमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी देना, समलैंगिकों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करना शामिल है.

शीर्ष अदालत द्वारा जारी बयान में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जनवरी, 2023 से 15 दिसंबर, 2023 तक 52191 मामलों का निपटारा किया है, जिसमें 45,642 विविध मामले और लगभग 6,549 नियमित मामले शामिल हैं. इससे पता चलता है कि इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट उक्त अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों की तुलना में अधिक मामलों का निपटारा करने में सक्षम था.

'सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में हुआ बड़ा बदलाव'

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी बयान में आगे कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामलों की सूची दाखिल करने के लिए आवश्यक समय सीमा को सुव्यवस्थित किया. सूची दाखिल करने का समय 10 दिन से घटाकर सात से पांच दिन कर दिया. "उनके कार्यकाल में, मामलों की फाइलिंग से लेकर लिस्टिंग तक में एक बड़ा बदलाव किया गया. जहां लिस्टिंग से लेकर फाइलिंग तक 10 दिनों के स्थान पर, मामले के सत्यापन के बाद लिस्टिंग के सात से पांच दिनों के भीतर इसे कम कर दिया गया था.

कई गंभीर मामलों का किया गया निपटारा 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पांच न्यायाधीशों और सात न्यायाधीशों की पीठ का भी गठन किया गया, जिसमें सात न्यायाधीशों वाले दो मामलों की सुनवाई की गई और एक मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया और दूसरे में फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने यह भी कहा कि "अनुच्छेद 370 जैसे महत्वपूर्ण मामले, मुद्रांकित दस्तावेजों और उनकी स्वीकार्यता से संबंधित मध्यस्थता मामले, सामान्य लाइसेंस पर भारी मोटर वाहन चलाना, दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद का निपटारा, महाराष्ट्र विधान सभा मामले, एलजीबीटीक्यू के अधिकार और अन्य महत्वपूर्ण मामले विधिवत सुना और सुनाया गया है. First Updated : Thursday, 21 December 2023