सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए ईडी के निदेशक सजंय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है. कोर्ट ने एस. के मिश्रा का कार्यकाल 15 सिंतबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन हम जनहित में इसे स्वीकार करते हैं. लेकिन इसके आगे उनके कार्यकाल को बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी.
अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी कहते हैं, ''विदेशों और उन अन्य देशों में जो सहकर्मी समीक्षा के लिए यहां आएंगे, यह धारणा जाएगी कि जो व्यक्ति अवैध रूप से पद पर कब्जा कर रहा है, उसे आगे भी जारी रखा जा रहा है. मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने यही सोचा था कि ऐसा होगा और पूरा आवेदन मुख्य याचिका में अपने जवाबी हलफनामे में जो कुछ भी कहा गया था उसका दोहराव था. इसमें कुछ भी नया नहीं है...लेकिन फिर भी मुझे लगता है एसजी ने पीठ को तारीख बढ़ाने के लिए राजी किया. लेकिन कम से कम उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे. वे 15 अक्टूबर तक चाहते थे. उन्हें 15 सितंबर तक का समय मिला..."
26 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था.
इससे पहले, 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है. First Updated : Thursday, 27 July 2023