Supreme Court: ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना अवैध, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका
ED Director: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर तक ही था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 31 जुलाई तक हटना होगा.
Supreme Court: केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक संजय मिश्रा के तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया है. न्यायालय ने कार्यकाल की अवधि बढ़ाने को लेकर कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन है. बता दें कि संजय मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में दो साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीन बार एक-एक साल की अवधि के लिए बढ़ाया था. कोर्ट ने कहा कि तीसरी बार ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाना अवैध है.
न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ का कहना है कि संजय मिश्रा के कार्यकाल का विस्तार सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ की तरफ से दिए गए 2021 के आदेश के उलट था. जिसमें कोर्ट ने ईडी निदेशक को नवंबरत, 2021 से आगे विस्तार देने से रोकने के लिए आदेश जारी किया था.
ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाना अवैध
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को अवैध बताया है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि संजय मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद रह सकते हैं. इसके बाद उन्हें निदेशक पद से हटना होगा। बता दें कि न्यायालय ने ये आदेश संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया है.
19 नवंबर, 2018 को हुई थी नियुक्ति
दरअसल, संजय मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 में दो साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीन बार एक-एक साल की अवधि के लिए बढ़ाया था. केंद्र ने 18 नवंबर, 2023 को एक साल के लिए संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया था. ये तीसरी बार था जब उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था.