सुप्रीम कोर्ट ने दिया ममता सरकार को झटका.., नहीं रुकेगी रामनवमी पर हुई हिंसा की NIA जांच
राम नवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर हाई कोर्ट के फैसले को पलटने वाली राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट द्वारा दिए गए NIA के जांच के फैंसले के खिलाफ सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. ममता सरकार को उम्मीदें थीं कि सुप्रीम कोर्ट एनआईए जांच पर रोक लगा देगी लेकिन कोर्ट ने मामले से संबंधित याचिता पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इंकार किया है उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे.
बता दें कि इसी साल पश्चिम बंगाल में राम नवमी के अवसर पर हुई हिंसा के चलते भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका के साथ-साथ 2 स्थानों पर हुई हिंसा की NIA जांच की मांग वाली तीन याचिकाएं दाखिल की थी जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने NIA जांच के आदेश दिए थे.
पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं चाहती है कि इस मामले की NIA जांच हो जिसके चलते वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिसे आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया. इसका मतलब ये है कि 27 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी के आधार पर आगे की कार्यावाई होगी.