Swati Malilwal Case: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत दी

Bibhav Kumar: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था. अदालत ने सोमवार को विभव को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. दिल्ली पुलिस 18 मई को विभव कुमार को केजरीवाल के आवास से गिरफ्तार किया था.

JBT Desk
Edited By: JBT Desk

Bibhav Kumar Bail: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार को जमानत दे दी है. विभव कुमार राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से जुड़े मामले में जेल में कैद थे. अदालत ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी है कि आरोपी 100 दिन से जेल में कैद है और इस तरह के मामले में इससे ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते. अदालत ने बिभव को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. हालांकि 12 जुलाई को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

दिल्ली पुलिस 18 मई को विभव कुमार को केजरीवाल के आवास से गिरफ्तार किया था. विभव को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था. मालीवाल ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि जब वह 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं, तब बिभव कुमार ने उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारे, उन पर झपटा, उनकी छाती और कमर पर लात मारी और जानबूझकर उनकी शर्ट ऊपर खींची.

'मालीवाल को सामान्य चोटे हैं...'

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की. विभव ने अदालत में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान जस्टिस भुइयां ने कहा कि विभव कुमार 100 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है. न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, " स्वाति मालीवाल को चोटें आना सामान्य बात है. यह जमानत का मामला है, आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए. आप ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते."

अदालत ने रखी ये शर्तें:

अदालत ने विभव को कुमार को जमानत देने के साथ शर्तों में कहा कि:-
विभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर और दफ्तर ना जाएं.
विभव कुमार आरोपी और केस से जुड़े मामले पर टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे.
अदालत ने कहा विभव कुमार को कोई ऐसा पद ना दिया जाए जिससे केस प्रभावित हो.

calender
02 September 2024, 04:17 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो