Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में मिली है. ज़मानत देते हुए अदालत ने कहा कि आप सुप्रीमो ने "90 दिनों की सज़ा भुगती है." हालांकि केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ़्तार किया था.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया. फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती. जस्टिस खन्ना ने कहा, "जीवन के अधिकार के संबंध में और चूंकि मामला बड़ी पीठ के पास भेजा गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं."
अदालत ने आगे कहा, "अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक कारावास में रहे हैं. वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं." हालांकि बेंच ने साफ किया कि अंतरिम जमानत के सवाल को बड़ी बेंच द्वारा संशोधित किया जा सकता है.
दरअसल केजरीवाल ने केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था. इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्हें आज राहत मिल गई है.
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे गए थे लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. 9 समन के बाद भी पेश नहीं होने पर ईडी ने केजरीवाल को उनके घर से हिरासत में ले लिया. First Updated : Friday, 12 July 2024