Article 370: सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बुधवार यानि की आज सुनवाई होनी है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेंगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों से जवाब मांगा था. बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था.
आज से सप्ताह में तीन दिन यानि मंगलवार, बुधवार और गुरूवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ में अनुच्छेद पर सुनवाई करेंगी. पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल है. जबकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस पीठ की अगुवाई करेंगे.
केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था. जिसमें एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर है. दायर याचिकाओं में 370 को हटाने की वैधानिकता और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए है. बता दें कि इस साल 10 जुलाई को केंद्र ने कोर्ट में एक ताजा हलफनामा दाखिल किया था. जिसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से पूरे क्षेत्र में शांति, विकास, संपन्नता आई है. इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि उसके पास विचार के लिए सिर्फ कानूनी विषय है. First Updated : Wednesday, 02 August 2023