Supreme Court: सिंतबर शुरू होते ही भारत में त्यौहारों का समय शुरू हो जाता है. दीपावली तक देशभर में हर त्यौहार का काफी महत्व होता है. दिपावली के दिन लोग भारी संख्या में पटाखे खरीदते हैं और उन्हें चलाते हैं. लेकिन कुछ सालों से दिपावली को लेकर दिल्ली में पटाखों पर रोक लगी हुई है दिवाली में अभी लगभग दो महीने का समय शेष है. उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट मे दिल्ली में पटाखों की बिक्री को लेकर कई बड़े निर्देश दिए हैं.
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी न करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुरंदेश की पीठ ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
पीठ ने कहा है कि हमें यह देखना होगा कि पिछले वर्ष में किस स्तर पर काम हुआ है और क्या कोई अतिरिक्त निर्देश जारी करने की जरूरत है. हमने पाया है कि इस न्यायालय की ओर से समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों में अधिकतर पहलुओं का ध्यान रखा गया है.
2016 के बाद से पटाखों की बिक्री के लिए कोई स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है. और जो अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे. वह लाइसेंस हरित पटाखों के लिए जारी किए गए थे. जब सरकार पूर्ण प्रतिंबध लगायेंगी तभी निलंबित होंगे. इसके अलावा पीठ ने भाटी पूछा कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए प्रतिबंध और आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की क्या-क्या योजनाएं हैं. दिल्ली पुलिस ने बताया कि पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल कर लगाम के लिए थानेवार टीम गाठित की जाएगी. First Updated : Friday, 15 September 2023