श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने HC के रजिस्ट्रार को पेश होने का दिया आदेश, 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
Supreme Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं. मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
Sri Krishna Janmabhoomi Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े मुकदमों का ब्यौरा अब तक नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. वहीं सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों की बेंच ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिश के संज्ञान में लाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर होगी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं. मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उसका कहना है कि सुनवाई मथुरा की कोर्ट में होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से से की थी ब्यौरा की मांग
बता दें कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 हफ्ते में ट्रांसफर किए गए मुकदमों का ब्यौरा देने को कहा था.
हाईकोर्ट से नहीं मिला जवाब
इसके बाद 21 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया था कि मामले के महत्व को देखते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई किया जाना ठीक ही है, लेकिन लगभग 6 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अब तक हाई कोर्ट से जवाब न आने पर जज असंतुष्ट नजर दिखे.
'एक के बाद एक याचिकाएं हो रही दाखिल'
सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान ईदगाह कमेटी की ओर से खड़े वकील ने दावा किया कि मथुरा में स्थानीय लोग अब तक जारी व्यवस्था से संतुष्ट हैं, लेकिन बाहर के लोग एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं. हालांकि, वकिल के इस दावों पर जजों ने कोई टिप्पणी नहीं की.