दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की लगाई फटकार, कहा- इन मामलों में जुर्माना कम क्यों

Supreme Court on Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब-हरियाणा सरकारों पर सख्त नाराजगी जताई. कोर्ट ने पराली जलाने और प्रदूषण पर कम जुर्माने के कारण फटकार लगाई. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है. पराली जलाने के मामलों पर जुर्माना और कार्रवाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए.

Shivani Mishra
Edited By: Shivani Mishra

Supreme Court on Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब-हरियाणा सरकारों पर सख्त नाराजगी जताई. कोर्ट ने पराली जलाने और प्रदूषण पर कम जुर्माने के कारण फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण कानून को ‘दंतहीन’ बनाने का आरोप लगाते हुए केंद्र से दो सप्ताह के भीतर नियम बनाने और ज़िम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया है.

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है. पराली जलाने के मामलों पर जुर्माना और कार्रवाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए.

पराली जलाने पर कम जुर्माने को लेकर नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों पर कम जुर्माने को लेकर गहरी नाराजगी जताई. कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्यों इन मामलों में इतना कम जुर्माना लगाया जा रहा है. पंजाब में 1098 आगजनी के मामलों में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, जबकि हरियाणा में 498 मामलों में सिर्फ 93 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज हुई.

केंद्र पर कड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण कानून को दंतहीन बना दिया गया है. केंद्र ने जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई मशीनरी नहीं बनाई है. जस्टिस अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्ला और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने धारा 15 में संशोधन कर सजा को खत्म कर दिया और सिर्फ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, जिसे ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा.

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता "बहुत खराब" श्रेणी में पहुंच गई है, कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर "गंभीर" हो चुका है. सर्दियों के मौसम में पराली जलाने की घटनाएं दिल्ली के प्रदूषण में अहम भूमिका निभाती हैं. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण संकट को रोकने में नाकामी पर गहरी चिंता जताई.

केंद्र का आश्वासन और अगली कार्रवाई

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 10 दिनों के भीतर कानून को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पराली जलाने पर जुर्माने से संबंधित धारा 15 के लिए नियम जल्द जारी किए जाएंगे और अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा के संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं.

सख्त चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारें पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर होतीं, तो यह कार्रवाई पहले ही हो चुकी होती. कोर्ट ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि जुर्माने के नियमों में ढिलाई से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.

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23 October 2024, 03:38 PM IST

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