Supreme Court On Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार, (13 सितंबर) को केजरीवाल सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर दिल्ली सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है.
कोर्ट में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ को जानकारी देते हुए भाजपा के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि अदालत द्वारा हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के बावजूद पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
'लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण'
याचिका पर बहस के दौरान पीठ ने वकील से कहा कि "नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं. जहां सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध है. लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है. यदि आप पटाखे फोड़ना चाहते हैं, तो उन राज्यों में जाएं जहां कोई प्रतिबंध नहीं है. इसके बाद वकील ने कहा कि सांसद होने के नाते उनका मुवक्किल अपने मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार है और अदालत ने खुद ही हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है.
पीठ ने मनोज तिवारी को लगाई फटकार
सांसद मनोज तिवारी ने राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध कीआलोचना की.इस दौरान उन्होंने कहा कि हरित पटाखों को अदालत से मंजूरी मिलने के बावजूद ऐसा फैसला किया गया है. पीठ ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी से कहा, "आपको लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए. यहां तक कि आपको चुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान भी पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए. जीत का जश्न मनाने के और भी तरीके हैं."
पिछले दो वर्षों के दौरान भी था पूर्ण प्रतिबंध
आपको बता दें उच्च प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए 11 सितंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध के फैसले का ऐलान किया. इस फैसले में कड़ा निर्देश देते हुए यह भी कहा गया की पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लागू होगा. त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है, गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों के दौरान भी इसी तरह का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था.
First Updated : Wednesday, 13 September 2023