Patanjali Misleading Ads Case: माफी मांगने के बाद भी बाबा रामदेव को SC ने लगाई फटकार
Patanjali Misleading Ads Case: पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है. कोर्ट के फटकार के बाद बाद योग गुरु ने बिना शर्त के माफी मांगी है.
Patanjali Misleading Ads Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों पर अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है जिसके बाद योग गुरु ने अदालत में माफी मांगी है.रामदेव बाब ने कहा गलती हुई है और इसके लिए हम माफी मांगते हैं.
लेकिन शीर्ष अदालत उनकी माफी को स्वीकार नहीं किए. सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए और अदालत के आदेश को गंभीरता से लें.
बाबा रामदेव को SC ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपकी माफी पर्याप्त नहीं है. न्यायाधीश ने कहा कि इधर भ्रामक विज्ञापन पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उधर विज्ञापन छापा जा रहा था. आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है आपने ऐसा करने क्यों दिया? आपको नवंबर में चेतावनी दी गई थी लेकिन, बावजूद इसके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया.
बता दें कि 21 नवंबर को कोर्ट ने पतंजलि कंपनी को भ्रामक विज्ञापन छापने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश के अगले ही दिन बालकृष्ण और बाब रामदेव ने प्रेस कांफ्रेंस की थी.
क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि द्वारा औषधीय इलाज पर "झूठी और भ्रामक" विज्ञापन प्रकाशित करने पर नाराजगी जाहिर की थी. जिसके बाद बाबा रामदेव ने वादा किया था कि कंपनी ऐसा करना बंद कर देगी लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी "झूठे और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करती रही. इसी मामले के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी.