SC: यूपी में हुए एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, पुलिस की भूमिका पर उठाया सवाल
Supreme Court: उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है. सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से पूछा है कि इनमें से कितने मामले संदिग्ध पाए गए.
हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर
- कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते का वक्त दिया है
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया
Supreme Court: उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है. सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से पूछा है कि इनमें से कितने मामले संदिग्ध पाए गए. इस मामले में किन लोगों की गिरफ्तारी हुई और इस समय मुकदमों की क्या स्थिति है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते का वक्त दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
सुनवाई के दौरान पीठ ने दिया निर्देश
जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. यूपी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि इन मामलों में पुलिस की भी भूमिका हो सकती है. अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि हत्यारों को कैसे पता था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है?
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसी एक मामले पर सुनवाई करने के बजाय भविष्य के लिए दिशा निर्देश बनाने पर विचार करेगा. यूपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए पीठ को बताया कि 183 में से 144 एनकाउंटर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है.
कोई सिस्टम है या नहीं- सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश के जेल में या पुलिस हिरासत में लगातार हो रही हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यहां जांच के लिए नहीं हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि कोई सिस्टम है या नहीं. ऐसा क्यों हो रहा है? अगर जेल में या पुलिस हिरासत में रहते किसी की हत्या हो तो यह व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कमजोर करता है.