BSP Leader Afzal Ansari: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी की ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज शुक्रवार, (15 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब की मांग की है.
25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
बसपा नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 25 सितंबर तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का समय दिया है. वहीं अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी. अफजाल अंसारी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि वह सात बार नेता चुने गए है. पांच बार विधायक और दो बार सांसद चुने गए हैं. अफजाल को दूसरे किसी भी आपराधिक मामले में कोई सजा नहीं हुई है. यह पहला मामला है, जिसमें सजा हुई है. गैंग चलाने का आरोप उनके भाई मुख्तार अंसारी पर है. कृष्णानंद राय हत्या मामले में आरोपी बनाया गया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था इंकार
याचिका पर सुनवाई के दौरान अफजाल के वकील ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मामले का भी कोर्ट में हवाला दिया. अफजाल अंसारी ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा के मामले में दोषसिद्धि पर पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ अफजल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हालांकि इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया था.
दरअसल, लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर रोक लगाना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट अगर अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर रोक लगा देती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है. First Updated : Friday, 15 September 2023