Modi surname case: राहुल गांधी को सुप्रीम राहत, सर्वोच्च न्यायालय ने सजा पर लगाई रोक

Modi surname case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

Tahir Kamran
Edited By: Tahir Kamran

हाइलाइट

  • मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत
  • कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है
  • हाईकोर्ट ने 66 दिनों तक आदेश को रखा था सुरक्षित

Modi surname case:  मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते-जय हिंद.

शिकायतकर्ता का मूल सरनेम मोदी नहीं- मनु सिंघवी

बता दें कि राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी. राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क दिया की जो शिकायतकर्ता है उनका खुद का मूल सरनेम ही मोदी नहीं है. उनका मूल उपनाम भुताला है. फिर यह मामला कैसे बन सकता है.

सिंघवी ने कोर्ट को ये भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया, उन्होंने केस नहीं किया. उन्होंने कहा, यह लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है.

हाई कोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा

कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सज़ा दे दी गई. इसका नतीजा यह होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे. उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया हाईकोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा. राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं. 

ट्रायल जज ने दी अधिकतम सजा

जिस पर जस्टिस गवई ने पूछा कि लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है. इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया गया है. जस्टिस गवई ने आगे कहा कि ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है.  ट्रायल जज ने लिखा है कि सांसद होने के आधार पर आरोपी को कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती. आदेश में काफी नसीहत भी दी गई है. गुजरात से इन दिनों काफी दिलचस्प आदेश आ रहे हैं.

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

राहुल पर आदेश लिखवाते हुए पीठ ने कहा, राहुल की अपील सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे. जहां तक राहुल की सजा पर रोक की बात है, ट्रायल कोर्ट ने राहुल को मानहानि की अधिकतम सजा दी है लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं दिया है. 

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04 August 2023, 02:33 PM IST

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