Hit And Run Law: हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ आक्रोश के दौरान जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ. हिट एंड रन मामले के लिए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच समझौता हो गया है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के पदाधिकरियों के साथ बैठक की.
अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, "हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.''
भल्ला ने आगे कहा, सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे, वे ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करते हैं.
हड़ताल करने की वजह
हिट एंड रन कानून का मतलब अगर गलत तरीके से डायवरी या लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो इस नियम के तहत जेल और जुर्माने की सजा पर कड़े प्रावधान है. इसके खिलाफ ट्रक के चालको ने हड़ताल की कर रहे थे. First Updated : Tuesday, 02 January 2024