तमिलनाडु सरकार को मिलेगा जयललिता का 27 किलो सोना, बेंगलुरु कोर्ट का आदेश
Bengaluru Court : बेंगलुरु की एक कोर्ट ने पूर्व सीएम जयललिता के 27 किलोग्राम सोने को तमिलनाडु सरकार को देने का फैसला किया है. उन पर लगे जुर्माने की वसूलने के लिए यह कार्रवाई की गई है.
Tamil Nadu News : तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को लेकर बेंगलुरु कोर्ट ने सोमवार 19 फरवरी को बड़ा फैसला सुनाया है. बेंगलुरु की 36वीं सिटी सिविल कोर्ट ने ऐलान किया कि वह तमिलनाडु की दिवंगत सीएम जे जयललिता के 27 किलोग्राम सोने को तमिलनाडु सरकार को सौंप देंगे. कोर्ट ने कहा कि सोने और हीरे के आभूषण 6 और 7 मार्च, 2024 को उनके राज्य के गृह सचिव को सौंप दिए जाएंगे. कोर्ट ने बताया कि जयललिता पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को जुटाने के लिए उनकी संपत्ति बेचने की अंतिम न्यायिक प्रक्रिया है.
कोर्ट में सुनाया फैसला
कैनफिन होम्स लिमिटेड, जहां जयललिता का खाता था, ने सोमवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत को लगभग 60 लाख रुपये सौंपे. कोर्ट में जयललिता की चल और अचल संपत्ति की नीलामी के लिए कार्यवाही चल रही है. इसके तहत आभूषणों की नीलामी के बाद अदालत उनकी अचल संपत्ति को नीलामी में लाएगी. जानकारी के अनुसार जुर्माना वसूलने के लिए जहां 20 किलो आभूषण बेचे या नीलाम किए जाएंगे, वहीं 7 किलो आभूषण से छूट दी जाएगी क्योंकि इसे उसकी मां से विरासत में मिला हुआ माना जाएगा.
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अवैध संपत्ति अधिग्रहण के मामले में जयललिता पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मई, 2015 को जयललिता और शशिकला, जे इलावरासी और वीएन सुधाकरन को बरी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी, 2017 को न्यायाधीश डी'कुन्हा के आदेश को बहाल कर दिया. हालांकि, चूंकि तब तक जयललिता की मृत्यु हो चुकी थी, शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप समाप्त हो जाएंगे. इसलिए आटीआई कार्यकर्ता नरसिम्हामूर्ति ने जयललिता का सामान सौंपने को लेकर कोर्ट में अपील दायर की थी.