Railway: रेल हादसे के शिकार पीड़ितों की मुआवजा राशि में हुई दस गुना बढ़ोतरी, अब मुआवजे के रूप मिलेंगे इतने लाख
Railway: भारतीय रेल मंत्रालय ने रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत ट्रेन हादसे के शिकार पीड़ितों की मुआवजे की राशि बढ़ा दी है.
Indian Railway: भारतीय रेल मंत्रालय ने रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत ट्रेन हादसे के शिकार पीड़ितों की मुआवजे की राशि बढ़ा दी है. रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक रत्नेश कुमार झा की तरफ से चिट्ठी लिखकर संबंधित अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है.
अब 50 हजार के जगह मिलेंगे पांच लाख
भारतीय रेलवे के इस बड़े फैसले के अनुसार, ट्रेन हादसों में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को अब 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी. इस नए फैसले से पहले ये राशि के केवल 50 हजार रुपए थी. रेलवे द्वारा जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि ट्रेन हादसा, चाहे ट्रेनों की आपस में टक्कर की वजह से हुआ हो, ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से या फिर मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग फाटकों पर, ये तीनों स्थितियां शामिल हैं.ये नियम ट्रेन के अंदर किसी यात्री पर हुआ हमले, डकैती, आगजनी या ट्रेन से गिरने की वजह से हुई किसी यात्री की मौत के मामले में भी लागू होंगे.
घायलों की राशि में भी हुई बढ़ोतरी
नए गाइडलाइन के अनुसार, किसी ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अब रेलवे द्वारा 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं, सामान्य तौर पर घायल यात्रियों को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि देने की बात की गई है. अभी तक के रेलवे नियमों के मुताबिक, ट्रेन हादसे में गंभीर घायलों को 25 हजार और सामान्य घायलों को 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है.
भारतीय रेलवे के डॉक्टरों को दी गई अहम जिम्मेदारी
रेलवे द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत बदली हुई मुआवजा राशि सही तरीके से और सही समय पर पीड़ित यात्रियों के परिजनों को मिले, इसके लिए रेलवे के डॉक्टरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर भी सीनियर डिविजनल मेडिकल अधिकारियों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे.