बजट में टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आयकर अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की उम्मीद

प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) का उद्देश्य आयकर अधिनियम , 1961 को प्रतिस्थापित करना है, जिससे व्यक्तियों और उद्यमों की ओर से आसान अनुपालन के लिए कर कानूनों को सरल बनाया जा सके। समय के साथ, इतने सारे संशोधनों ने पहले से मौजूद कर ढांचे में एक उलझन पैदा कर दी है, जिससे रिटर्न दाखिल करना बोझिल हो गया है।

Lalit Sharma
Edited By: Lalit Sharma

सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) की शुरुआत के साथ भारत की कर प्रणाली में सुधार करने के लिए तैयार है।  जिसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, अस्पष्टता को कम करना और डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देना है। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बजट भाषण में कर सुधारों का संकेत दिया था। सूत्रों का सुझाव है कि डीटीसी को केंद्रीय बजट 2025 से अलग पेश किया जाएगा। प्रमुख परिवर्तनों में वित्तीय वर्ष की उलझन को खत्म करना, एक सुचारु टैक्स ढांचा और अधिक डिजिटल-अनुकूल प्रणाली की ओर बदलाव शामिल हैं।  डीटीसी एक ऐसी कर प्रणाली है जिसे मूल रूप से पारदर्शी और प्रशासनिक रूप से कुशल माना जाता है। यह ऐसी प्रणाली है जो सभी आय वर्गों में व्यापक भागीदारी और निष्पक्ष कराधान को प्रोत्साहित करेगी। सरकारें यह भी उम्मीद करती हैं कि अधिक लोग स्वेच्छा से कम अनुपालन बोझ के साथ रिटर्न दाखिल करेंगे, जिससे कर राजस्व में वृद्धि होगी।

एकसमान पूंजीगत लाभ कराधान

1961 के अधिनियम में विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए पूंजीगत लाभ कराधान अलग-अलग है। डीटीसी से पूंजीगत लाभ कर नियमों को सरल और सुसंगत बनाने की उम्मीद है ताकि निवेश के सभी प्रकारों पर कराधान एक समान हो जाए।


दोहरी कर व्यवस्था का उन्मूलन

डीटीसी द्वारा दो व्यवस्थाओं (पुरानी बनाम नई) के विकल्प को समाप्त करने तथा 2020 में प्रस्तुत की गई व्यवस्था के समान कम कटौतियों और छूटों के साथ एकल मानकीकृत ढांचा प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना

इसलिए, नए कर कोड का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन में सुधार करना होगा, 1961 के अधिनियम में छोड़ी गई पारंपरिक कागजी कार्रवाई-भारी प्रक्रियाओं को समाप्त करना होगा। यह वित्तीय लेनदेन और कर दाखिल करने के डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों के अनुरूप होगा।
 

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01 February 2025, 10:55 AM IST

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