बंगाल के पंचायत चुनाव के नामांकन में हुई हिंसा की होगी CBI जांच: कलकत्ता हाई कोर्ट

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। पंचायत चुनाव के नामांकन दौरान हुई हिंसा को लेकर विपक्षी दलों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

Tahir Kamran
Edited By: Tahir Kamran

हाइलाइट

  • पंचायत चुनाव के नामांकन में हुई हिंसा की होगी CBI जांच
  • बंगाल में 8 जुलाई को होनी है पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग
  • सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका कर दी थी खारिज

West Bengal Panchayat Elections 2023: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। पंचायत चुनाव के नामांकन दौरान हुई हिंसा को लेकर विपक्षी दलों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम शामिल थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि हिंसा की वजह से कुछ उम्मीदवारों के नाम उम्मीदवारों की सूची से गायब हो गए। जस्टिस अमृता सिन्हा ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए हिंसा पर नाराजगी जाहिर किया। इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिये है।

नामांकन में हुई हिंसा की होगी CBI जांच: कलकत्ता हाई कोर्ट

जस्टिस अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनाव की हिंसा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा देखी गई है। अगर ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो चुनाव को रोक देना चाहिए। ऐसी हिंसा राज्य के लिए बेहद शर्म की बात है। इतनी अव्यवस्था क्यों, राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जस्टिस अमृता ने चुनाव से पहले हुई व्यापक हिंसा मामले में मतदान से 1 दिन पहले 7 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।  

वाम मोर्चा ने आरोप लगाया गया कि राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई लिस्ट में उनके उम्मीदवारों के नाम नहीं थे। जिसके बाद कोर्ट ने एसईसी को लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम शामिल करने का आदेश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका कर दी थी खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल पंचायत चुनाव की हिंसा पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज करके ममता सरकार को झटका दिया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, 'चुनाव करवाना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। अगर लोग नॉमिनेशन भरने नहीं जा पा रहे या उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ।' SC ने कहा था कि HC का आदेश स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है।

बंगाल के कई जिलों में देखने को मिली थी हिंसा 

बंगाल में पंचायत चुनाव में नामांकन करने के लेकर लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही थीं। नामांकन के पहले ही दिन मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद दक्षिण परगना में टीएमसी के दो गुट ही आपस में भिड़े हुए थे। इसके अलावा कूचबिहार में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी।

8 जुलाई को होंगे पंचायत चुनाव   

राज्य चुनाव आयोग ने आठ जून को ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान किया था. पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को पंचायत चुनाव होंगे. वहीं, 11 जुलाई को काउंटिंग के बाद नतीजों का ऐलान होगा।

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21 June 2023, 06:06 PM IST

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