ससुराल वालों ने दुल्हन को बताया कैसे पैदा होगा लड़का, सिखाया संभोग का तरीक़ा, 9 महीने बाद हो गया कमाल
Kerala High Court: महिला के ससुराल वालों ने उसे शादी की रात ही समझा था कि, लड़का पैदा करने के लिए उसे क्या करना होगा. इसके बाद भी जब बहू ने बेटी को जन्म दिया तो, पति और ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया.
हाइलाइट
- ससुराल वालों ने महिला को सिखाया कि, शादी के बाद उसे बेटे को जन्म देना होगा.
- महिला ने कई समाजसेवी महिलाओं से संपर्क किया पर किसी ने उसकी मदद नहीं की.
Kerala High Court: बेटा कैसे पैदा होगा, न केवल बेटा बल्कि लड़का पैदा करने का सही तरीका क्या है. दरअसल यह बात ससुराल वालों ने घर आई नई बहू को सिखाया. ससुराल वालों ने इस बात को दुल्हन को उसकी शादी की रात ही बैठकर समझाया. इतना कुछ सिखाने के बाद भी बहू को बेटा नहीं हुआ. वहीं महिला ने अपनी शादी के 2 साल बाद जब बेटी को जन्म दिया, तो ससुराल वालों ने उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया. घरवालों के तानों से परेशान होकर महिला केरल हाई कोर्ट पहुंच गई, औरअपने ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया. साथ ही कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी कर डाली.
महिला की दर्ज याचिका
महिला ने अपनी दर्ज याचिका में बताया है कि, “संभोग करने के सटीक तरीके के साथ समय के बारे में भी बताया गया था. जिससे न केवल लड़का, बल्कि एक ‘अच्छा लड़का’ पैदा किया जा सके." साथ ही पति व उसके परिवार के लोगों द्वारा इस बात को अमल करने का दवाब बनाया गया. क्योंकि उन लोगों का मानना था कि, बेटियां हमेशा घर की बोझ होती हैं.
महिला की पहचान
महिला की उम्र 39 साल है, वह केरल के कोल्लम जिले की निवासी है. वहीं महिला की शादी साल 2012 के अप्रैल माह में हुई थी. महिला ने बताया कि, मुझे ससुराल वालों ने सिखाया कि, शादी के बाद उसे बेटे को जन्म देना होगा. मगर लाख उपाय करने के बाद भी महिला के गर्भ से बेटी ने जन्म लिया. जिसके बाद ससुराल सहित पति ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं इस मामले में महिला ने कई समाजसेवी महिलाओं से संपर्क किया पर किसी ने उसकी मदद नहीं की. जिसके बाद महिला हाई कोर्ट पहुंची, जहां हाई कोर्ट के जज ने उसकी अर्जी सुनकर मामले को गंभीरता से लिया.
जस्टिस देवन का बयान
जस्टिस देवन रामचन्द्रन ने इस मामले को सुनने के बाद बताया कि, "मैं हैरान हूं कि ऐसी घटनाएं केरल जैसे राज्य में हो रही हैं." कोर्ट ने इस केस में केंद्र सरकार व राज्य सरकार से बयान मांगा है. जबकि इस केस की अगली सुनवाई केरल हाई कोर्ट में आने वाले 29 फरवरी को होने वाली है.