Big gift to MLAs before Diwali: छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने विधायकों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. दिवाली से पहले, विधायकों का भत्ता दोगुना कर दिया गया है. अब उन्हें यात्रा भत्ते के रूप में 10 रुपए की बजाय 20 रुपए मिलेंगे. सरकार ने इस बदलाव की जानकारी एक अधिसूचना के जरिए दी है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के मानदेय के लिए नियम बने हैं. विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के अनुसार, यदि किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो उन्हें विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा. यह भत्ता उन्हें अपने वाहन से यात्रा करने पर मिलेगा.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2023 में हुआ था. इसमें भाजपा ने 54 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 35 और अन्य पार्टियों ने 1 सीट जीती. सभी 90 सदस्यों का चुनाव 7 और 17 नवंबर 2023 को दो चरणों में हुआ. मतों की गिनती 3 दिसंबर 2023 को हुई और 13 दिसंबर को भाजपा नेता विष्णु देव साय ने राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. भाजपा ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया.
राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने यात्रा भत्ता को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानमंडल यात्रा भत्ता नियम 1957 में संशोधन किया है.जिसके अंतर्गत अब नियम 3 के उप नियम (1-क) में, अंक तथा शब्द 10 रुपए के स्थान पर अंक तथा शब्द 20 रुपए प्रतिस्थापित किया जाएगा. First Updated : Sunday, 13 October 2024