कल से शुरू होगी 2000 के नोटों की एक्सचेंज करने प्रक्रिया, जानें कितनी राशि पर लगेगा PAN कार्ड

RBI गवर्नर ने कहा 20,000 रुपये तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह के डॉक्युमेंट की जरुरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 50,000 रुपये या अधिक जमा कराने पर जो मौजूदा पैन की अनिवार्यता का नियम है

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2000 रुपए के नोट पर लिए गए फैसले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। दो हजार नोटों को चलन से बाहर किए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास पहली बार सवालों जबाब दिया। 2000 रुपये के नोटों को बदलने की प्रक्रिया कल यानी 23 मई 2023 मंगलवार से शुरू होने जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, 'आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान किया जा रहा था।' कल, 23 मई से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है।

RBI गवर्नर ने अपने बयान में आगे ये भी स्पष्ट किया कि 20,000 रुपये तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह के डॉक्युमेंट की जरुरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 50,000 रुपये या अधिक जमा कराने पर जो मौजूदा पैन की अनिवार्यता का नियम है और यह नियम 2,000 के नोटों के लिए भी लागू होगा। First Updated : Monday, 22 May 2023