ट्रेन से चादर और तौलिया चुराने पर होगी ये सजा...

भारतीय रेलवे के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति रेलवे का सामान चुराता हैं तो उसे सजा और जुर्माने का कानून है। कानून के माध्यम से रेलवे सजा दिला सकता है।

calender

Indian Railway : दुनिया में प्रतिदिन करोड़ों लोग ट्रेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते है। अपने ने भी कभी न कभी तो ट्रेन का सफर तो किया हो होगा। आपको तो पता ही होगा की ट्रेन के AC कोच में यात्रियों को विशेष प्रकार की सुविधा प्राप्त की जाती है। जैसे की तौलियां, चादर और कंबल।

आपके आस-पास ऐसे कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रेन में सफर के दौरान मिलने वाले तौलिया और चादर को घर लाया ले गए होगे। अधिकांश लोग इसे मजे के लिए ये सब करते है और घर पहुंचकर अपनी शेखी (बड़कई) झोकतें हैं कि 'देखों हम इसे उठा लाए'... लेकिन आपको बता दें कि अगर अब कोई ऐसा करता है तो उसको जेल हवा के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लग सकता है। 

भारतीय रेलवे के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति रेलवे का सामान चुराता हैं तो उसे सजा और जुर्माने का कानून है। कानून के माध्यम से रेलवे सजा दिला सकता है। ये कानून रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत है। इस एक्ट के तहत अगर कोई रेलवे की प्रॉपर्टी की चोरी करता है, या फिर उसे नुकसान पहुंचाता है, तो रेलवे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने वाध्य होता है। रेलवे के कानून के मताबिक आपको एक साल की सजा और 1 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कई बार सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। आपको बता दें कि इस कानून में अधिकतम सजा 5 साल तक की हो सकती है।

कितना सामान हो चुका चोरी-

जानकारी के लिए आपको बता दें कि पश्चिम रेलवे जोन की ओर से पिछले साल एक आंकड़ा जारी किया गया था जिसके अनुसार साल 2017 से 2018 के बीच 1.95 लाख तौलिया, 81,776 चादरें, 5,038 तकिये और 7,543 कंबल चोरी हुए थे। First Updated : Tuesday, 04 April 2023