लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत
लॉरेन्स बिश्नोई के वकील ने अदालत में यह दावा किया कि महिला ने एक अधिकारी के कहने पर झूठी शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी निर्दोषिता को साबित करने के लिए आरोपी ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट को साक्ष्य के रूप में पेश किया.
Lawrence Bishnoi: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक व्यक्ति को रेप और धमकी के आरोपों में जमानत दे दी है. इस मामले में आरोपी पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर महिला को धमकाने का आरोप था. वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने अपनी जमानत याचिका के तहत व्हाट्सएप चैट और महिला के साथ पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश किया. आरोपी ने दावा किया कि महिला ने पुलिस अधिकारी के दबाव में आकर झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी.
लिव-इन रिलेशनशिप का दावा
आपको बता दें कि आरोपी ने अदालत में कहा कि वह महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था, लेकिन बाद में महिला पुलिस अधिकारी के साथ रिश्ते में आ गई. आरोपी का आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर उसे झूठे मामले में फंसाया. वकील आरके ग्रेवाल ने अदालत को बताया, ''मेरे मुवक्किल ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके धमकी नहीं दी। यह महिला द्वारा गढ़ी गई झूठी कहानी है.''
लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से सुर्खियों में
वहीं आपको बता दें कि हाल के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई विवादों में जुड़ा है. एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, बिश्नोई का नाम बार-बार चर्चा में आ रहा है. इस महीने की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने भी एक अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया, जिसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एम्बुलेंस ऑपरेटर को धमकी दी थी.