जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहने के आरोप में बांग्लादेशी पकड़े गए

दिल्ली पुलिस ने जाली भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर गैर कानूनी तरीके से भारत में रहने के आरोप में बांग्लादेश के तीन नागरिकों को पकड़ा गया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पहाड़गंज क्षेत्र से इन बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

दिल्ली पुलिस ने जाली भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर गैर कानूनी तरीके से भारत में रहने के आरोप में बांग्लादेश के तीन नागरिकों को पकड़ा गया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पहाड़गंज क्षेत्र से इन बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया.

दस्तावेजों के सत्यापन और आंकड़ों के विश्लेषण

पुलिस के अनुसार, 28 जनवरी को दस्तावेजों के सत्यापन और आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान तीन बांग्लादेशियों की धोखाधाड़ी का खुलासा हुआ. पुलिस ने बताया कि उनके आवास की तलाशी में दो भारतीय पासपोर्ट, दो बांग्लादेशी पासपोर्ट, पांच आधार कार्ड, दो पैन कार्ड, एक मतदाता पहचान पत्र, कई बैंक दस्तावेज और एक बांग्लादेशी शिक्षा बोर्ड का अंकपत्र बरामद हुआ.

अधिकारियों ने बताया कि स्वीटी सरकार उर्फ ​​जोहरा खातून, उसकी बेटी पुष्पा सरकार उर्फ ​​सैय्यदा अख्तर पुष्पा और एक किशोर को पकड़ा गया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि जोहरा खातून बेनापोल सीमा के जरिए अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी और गत 20 साल से दिल्ली में रह रही थी.

जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल

उन्होंने बताया कि उसने 2020 में जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया, जबकि उसकी बेटी ने सितंबर 2024 में भारतीय पासपोर्ट हासिल किया. अधिकारी ने कहा, हमने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा एक बांग्लादेशी नागरिक मुहम्मद अली अमीन (जो दिसंबर 2024 में वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद देश में रह रहा था) को वापस भेज दिया है.

उन्होंने बताया कि अब तक 21 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 18 को निर्वासित किया जा चुका है और तीन को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारी के मुताबिक पूरे प्रकरण की जांच जारी है.

यह खबर सीधे भाषा सिंडीकेट से उठाई गई है. इसे जनभावना टाइम्स ने संपादित नहीं किया है.

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01 February 2025, 04:49 PM IST

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