Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज 370 पर अहम सुनवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू-कश्मीर को पूरे भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है. फैसला पढ़ते हुए हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि युद्ध हालातों के देखते हुए अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी. आर्टिकल 370 (3) में इसकी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो सकता है. इस मामले पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया है.
पीएम ने किया ट्वीट
अनुच्छेद 370 हटने पर पीएम ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया. पीएम ने लिखा कि 'अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है.'
'बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता'
इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि 'यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है. न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं.
हर वर्ग तक पहुंचेगा लाभ- पीएम
SC के फैसले का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है.' इसके साथ ही पीएम ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि 'हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे.' First Updated : Monday, 11 December 2023