पत्नी बास के साथ सोने से किया इनकार तो पति उठाया खौफनाक कदम
ठाणे जिले में एक साफ्टवेयर इंजीनियर पर उसकी पत्नी को तीन तलाक देने का आरोप लगा है. आरोप है कि उसने अपनी पत्नी से बॉस के साथ यौन संबंध बनाने की मांग की और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी। इसके अलावा पत्नी से 15 लाख रुपये की मांग की गई, जो न मिलने पर तलाक का दुरुपयोग किया. आरोपी ने रिश्तेदारों के सामने तीन तलाक कहकर विवाह को समाप्त कर दिया। इस मामले में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत शिकायत दर्ज की गई है.
क्राइम न्यूज. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया गया है. उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वह उसके बॉस के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहती थी. चौंकाने वाली घटना 19 दिसंबर को सामने आई जब एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी को एक पार्टी में अपने बॉस के साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहा. आरोपी की पहचान सोहेल शेख के रूप में हुई है जो एक निजी कंपनी में काम करता है.
पिता के घर से 15 लाख लाने को कहा
इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई जब उसने अपनी पहली पत्नी के लिए उसके माता-पिता के घर से 15 लाख रुपये लाने को कहा. हालांकि, एक बार फिर उसकी मांग को ठुकराने के बाद, पति ने उसे तुरंत तीन तलाक दे दिया, जो 2019 से अवैध है. यह घटना कल्याण में 7 से 20 दिसंबर के बीच हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने पैसे न मिलने पर अपनी दूसरी पत्नी को घर नहीं आने देने की धमकी दी.
मांग पूरी नहीं हुई तो जान से मारने की धमकी
उसने उस पर हमला भी किया और मांग पूरी न होने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. जब वह 5 दिसंबर को घर पहुंची तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया. नतीजतन, उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया और तीन तलाक दे दिया. पीड़िता 19 दिसंबर को संभाजी नगर पुलिस स्टेशन गई और 20 दिसंबर को मामला बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया.
अपराधी ने उसकी पिटाई भी की
भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2), 351(3) और 352 के साथ-साथ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. बताया जाता है कि इस जोड़े की शादी जनवरी में हुई थी और शुरुआती कुछ महीनों तक दोनों के बीच खुशहाल रिश्ता रहा. हालांकि, इसके बाद उसने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और बार-बार पैसे के लिए परेशान किया. उसे पता चला कि उसकी शादी के बाद भी उसके पति की पहली पत्नी से तलाक की कार्यवाही लंबित थी. जब उसने उसके बॉस के साथ सोने से इनकार किया तो अपराधी ने उसकी पिटाई भी की.
रिश्तेदारों के सामने तीन तलाक कहा
बाजारपेठ पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेशसिंह गौड़ ने बताया कि शिकायतकर्ता ने जनवरी 2024 में आरोपी से शादी की थी. आरोपी अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर शिकायतकर्ता के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहता था. हालांकि, उसने तलाक के लिए अपनी पहली पत्नी को देने के लिए शिकायतकर्ता से 15 लाख रुपये की मांग की. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को अपराधी ने एक पार्टी में शामिल होने और अपने बॉस के साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहा था. उसने उस पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया. उसने खुलासा किया कि उसने घर लौटने के बाद अपने रिश्तेदारों के सामने तीन तलाक कहा.