दिल्ली से जुड़ा ट्रांसफर-पोस्टिंग वाला अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण के निर्माण के लिए जारी अध्यादेश की जगह लेगा

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

दिल्ली से जुड़ा ट्रांसफर-पोस्टिंग नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. यह खबर सूत्रों के हवाले से है. अब केंद्र जल्द ही अध्यादेश को सदन में पेश करेगा. उधर आम आदमी पार्टी (AAP) सदन में इस बिल का विरोध करेगी. बता दें कि इस अध्यादेश के खिलाफ आप को कई पार्टी का समर्थन मिल चुका है.

दरअसल, केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था. अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था.

बता दें कि अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर लाया जाता है. अगर संसद नहीं चल रही, उस दौरान सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है तो इसे अध्यादेश के रूप में लाया जाता है, लेकिन इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर कानून की शक्ल देनी होती है जिसके लिए इसे अगले ही सत्र में संसद में पेश करना होता हैं.

केंद्र के अध्यादेश के अनुसार, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG का होगा. इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा.

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25 July 2023, 10:09 PM IST

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