UP में सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, त्योहारों को लेकर लगाई धारा 163

UP News: यूपा की राजधानी लखनऊ में पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है. पूर्व में इसे धारा 144 सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था. आगामी विभिन्न त्योहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य धरना प्रदशनों को देखते हुए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था ने 14 सितंबर तक निषेधाज्ञा अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू किया है.

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Edited By: JBT Desk

UP News: यूपी के लखनऊ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था अमित वर्मा ने बताया कि, आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए लखनऊ में 163 धारा लागू की गई है. इसके साथ ही लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं और भारतीय किसान संगठनों, प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शांति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने के लिए नवीन निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) लागू की गयी, जो 14 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया, कि सितम्बर महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार, कार्यक्रम, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं लखनऊ में आयोजित होंगी. ऐसे में बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा.
 

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