Allahabad High Court: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में बड़ी राहत, अदालत ने की डॉन की अर्जी स्वीकर

Allahabad High Court: माफिया मुख्तार अंसारी की अपील पर अदालत ने गैंगस्टर मामले में राज्य की सरकार को भी लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है.

Rupa Kumari
Edited By: Rupa Kumari

हाइलाइट

  • अदालत के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने इस मुद्दे पर बहस की है.
  • मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंग लीडर होने के साथ कई आपराधिक आरोप हैं.

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉन मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है. दरअसल मुख्तार ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी. जिसे कोर्ट ने कबूल कर लिया है. साथ ही अदालत ने गाजीपुर की पत्रावली पेश करने के लिए दस हफ्ते का निर्देश दिया है. पत्रावली कोर्ट के समक्ष रखने के बाद जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए आने वाले 8 अप्रैल का समय दिया गया है.

मुख्तार अंसारी पर आरोप

यूपी माफिया मुख्तार अंसारी की अर्जी पर अदालत ने गैंगस्टर मामले में राज्य सरकार को भी लिखित आपत्ति दाखिल करने का वक्त दिया है. वहीं अदालत के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने इस मुद्दे पर बहस की है. बता दें कि, मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंग लीडर होने के साथ आपराधिक गैंग ऑपरेट करके लोगों के मन में डर और समाज में आतंक फैलाने का आरोप है. 

संजय कुमार सिंह की बेंच में सुनवाई

जस्टिस ने अपने बयान में बताया कि, माफियाओं के डर से लोग एफ आईआर दर्ज करवाने से भी डरते हैं. आगे कहते हैं कि, कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर दस साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना लगाया है. दूसरे तरफ सोनू यादव को 5 साल की कैद एवं 2 लाख रुपए का जुर्माना देने की बात कही है. दरअसल मुख्तार अंसारी ने सोनू यादव को ही कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसकी सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच में हुई थी.

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28 January 2024, 11:04 AM IST

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