श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा जिला कोर्ट को इस मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का ओदश दिया है। इसके बाद दोनों पक्षों को मथुरा कोर्ट में नए सिरे से अपनी-अपनी दलीलें पेश करनी होगी।
बता दें कि मथुरा जिला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था। जिला जज के इस फैसले के खिलाफ शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े पूरे मामले को मथुरा जिला जज को वापस सौंप दिया है। सोमवार को न्यायाधीश प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
इससे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में कोर्ट का फैसला आया था। कोर्ट ने शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी थी। सिविल कोर्ट में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था। लेकिन इस मामले को रद्द किए जाने के बाद अब शाही ईदगाह के अमीनी मौके पर सर्वे के लिए नहीं जा पाएगा।
शाही ईदगाह के अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। सिविल कोर्ट में अमीनी सर्वे का आदेश हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर दिया गया था। लेकिन बाद में शादी ईदगाह के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। First Updated : Monday, 01 May 2023