श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस से जुड़े सभी लांबित मामले अपने पास ट्रांसफर कर लिए है।
हाइलाइट
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर कर लिए है। इसके बाद अब सभी लंबित मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही चलेगा। कोर्ट ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान याचिका पर यह आदेश दिया।
दरअसल, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य ने मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग के लिए याचिका दायर की थी। इसके अलावा कोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट से सभी मामलों के रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया है।
25 मई को मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। इस दौरान उन्होंने सिविल जज की कोर्ट से कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसे लेकर साल 1968 में ही समझौते हो गया था।
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य में से वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन, प्रभाष पांडे, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और प्रदीप कुमार शर्मा की ट्रांसफर वाली याचिका में कहा गया था कि इस मामले में जो मुद्दे है वो भगवान श्रीकृष्ण के करोड़ों भक्तों से जुड़े हुए है और यह एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है।