क्या फिर जेल जाएंगे आजम खान हेट स्पीच के मामले में रामपुर की अदालत ने ठहराया दोषी

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है. रामपुर की कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार दिया

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समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान (Azam khan) को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच देने के मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई है. आजम पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था उनके खिलाफ 8 अप्रैल को केस दर्ज किया गया था. 

आरोप है कि आजम खान ने सीएम योगी, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था. आजम पहले भी हेट स्पीच के आरोपों का सामना कर चुके हैं. उन पर अप्रैल 2019 में नगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया गया था. First Updated : Saturday, 15 July 2023