मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या की कोशिश मामले में किया बरी
उत्तर प्रदेश: गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 2009 में हत्या के प्रयास के एक मामले में बरी कर दिया है।
हाइलाइट
- मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या की कोशिश मामले में किया बरी
उत्तर प्रदेश: मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत। गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 2009 के हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी हुई। जानकारी के लिए बता दें कि इस फैसले की तारीख 17 मई यानी आज के लिए निर्धारित की गई थी।
आज इस मामले का फैसला आया तो मुख्तार अंसार को राहत मिली है। इस केस में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करार दिया गया है। हालांकि इस मामले में राहत के बाद भी अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा। MP- MLA कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी सुनवाई को पूरी कर ली है। मुख्तार अंसारी की ओर से अपना पक्ष रखा गया है। इस मामले में 20 मई की तारीख तय की गई है।
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 2009 में मर्डर के कोशिश का मामला दर्ज किया गया था। करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया। इन दोनों केस को गैंगचार्ट में शामिल किया गया।