Basti News: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर कोर्ट ने कसा शिकंजा, एसपी को संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा गठित टीम को असफल बताते हुए नई टीम बनाने का आदेश दिया है, यह नई टीम अब अमरमणि की संपत्ति का पता लगाकर उसे कुर्क करने का काम करेगी.

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Amarmani Tripathi: उत्तर प्रदेश में 22 साल पुराने केस अपहरण के मामले में बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री अमरमणि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर कोर्ट के आदेश के बाद भी अमरमणि एमपी-एलएमलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इस पर अदालत ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. अब कोर्ट ने पूर्व विधायक की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. 

अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी 

कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा गठित टीम को असफल बताते हुए नई टीम बनाने का आदेश दिया है, यह नई टीम अब अमरमणि की संपत्ति का पता लगाकर उसे कुर्क करने का काम करेगी. इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. इस दौरान अदालत ने अमरमणि को त्रिपाठी को पेश होने के लिए कहा है. 

कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश  

इसके अलावा एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को गैंगस्टर से जुड़ी मूल पत्रावली को भी तलब किया है, जिसके आधार पर कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी. बता दें कि अमरमणि के अधिवक्ता ने कुर्की की कार्यवाही स्थगित करने की याचना की है. जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. 

बिजनेसमैन का बेटे का हुआ था अपहरण 

बता दें कि जिस मामले में अमरमणि त्रिपाठी को वारंट जारी किया गया है, वह केस साल 2001 का है, जिसमें बस्ती कोतवाली क्षेत्र में बिजनेसमैन धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण कर लिया था. इसके बाद बिजनेसमैन के बेटे को पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी के आवास से बरामद किया गया था. इस पूरे केस में अमरमणि समेत करीब आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाए गए थे. इसके बाद लगातार एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, कई दफा अदालत के आदेश के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. 

पिछली दफा भी अमरमणि नहीं हुए थे कोर्ट में पेश 

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बस्ती के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया था कि वह अमरमणि को गिरफ्तार कर 1 नवंबर को कोर्ट में पेश करें. लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण एक बार फिर बस्ती के न्यायालय में पेश नहीं हो पाए. जिस पर अदालत ने आपत्ति जताते हुए बस्ती पुलिस अधीक्षक को धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए.  First Updated : Sunday, 03 December 2023

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