Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे होगा या नहीं अब इस मामले में अदालत 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी. हाईकोर्ट ने तब तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने भी बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला 3 अगस्त तक सुरक्षित रखा है और तब तक सर्वे के लिए रोक लगाई गई है.
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी समिति की उस याचिका को बहाल किया, जिसका उसने मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के काम पर रोक लगाई थी. वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाए. First Updated : Thursday, 27 July 2023