यूपी में स्कूली बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में सरकार असफल- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चो को सुरक्षित वातावारण न दे पाने को लेकर कहा है. अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू करने का प्रयास नहीं किया गया.

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Lucknow News: उत्तर प्रदेश में नामांकित बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने में राज्य सरकार की ओर से असफल रहने की बात सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित माहौल देने की बात कहकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि जमीनी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया गया है. 

जमीनी स्तर पर कोई प्रयास नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नासिक पीठ ने पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराते हुए सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया है. यमूर्ति आलोक मथुर औऱ रॉबर्ट बी.आर. सिंह की पीठ ने कहा कि राज्य के कई स्थानों के बीच मौजूद वैज्ञानिकों के शोध से ये साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2017 को जारी किए गए दस्तावेजों में इस जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया.

सुनवाई की तारीख पांच अप्रैल 

टिप्पणी में कहा गया है कि पीठ ने राज्य को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए कहा है. राज्य के अधिकारियों द्वारा अदालत को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. एच पीठ 'गोमती रीवर बैंक रेजिडेंट्स एसोसिएशन' द्वारा एक पोर्टफोलियो सूची पर सुनवाई कर रही थी. प्रियंका ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख पांच अप्रैल तय की गई है.

वातावरण सुनिश्चित करने का आदेश

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी कर तीन चरण के कार्यालयों का निर्माण किया है. इस योजना में जिला शिक्षा अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी के तौर पर काम करना है उनके कार्य पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नजर रखना है. इसके बाद मुख्य सचिव को आपदा प्रबंधन समिति और जिला शिक्षा अधिकारी को काम बतायान है First Updated : Thursday, 14 March 2024