Gyanvapi Case: ज्ञानवापी सर्वे मामले में ASI ने कोर्ट में पेश की 1500 पेज की सर्वे रिपोर्ट, जानिए कब आएगा फैसला

Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट में जिला जज के समक्ष  ASI ने सील बंद रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में 1500 से ज्यादा पेज है.

Gyanvapi Mosque ASI Survey: सोमवार को ज्ञानवापी सर्वे मामले में लंबे समय बाद आखिरकार  ASI ने वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है. ASI के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की है. यह रिपोर्ट 1500 से ज्यादा पेज की है जिसमें  ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी 250 से ज्यादा सबूत हैं.

ज्ञानवापी सर्वे  मामले से जुड़ी ये 1500 पेज वाली रिपोर्ट को ASI के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी जिला जज AK विश्वेश के समक्ष सौंपी है. मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि, सभी पक्षों को इस रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए मांग भी की है.

रिपोर्ट सार्वजनिक करने का विरोध कर रहे मुस्लिम पक्ष-

हिंदू पक्ष के वकील द्वारा रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को मुस्लिम पक्ष विरोध कर रही है. इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि, इसे पब्लिक डोमेन में न लाया जाए. वहीं इस मामले में अब 21 दिसंबर को फैसला आएगा और उसी दिन ही पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी. गौरतलब है कि, इस रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करने के लिए  ASI की टीम ने 3 बार समय मांगा था.

जुलाई में वाराणसी कोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश-  

वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को सर्वे करने का आदेश ASI टीम को दिया था. जिसके बाद  ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया था ताकि पता किया जा सके कि, मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं.

मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती-

ज्ञानवापी सर्वे मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था. उस दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वजूखाना क्षेत्र को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण को रोकने से इंकार कर दिया था.

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18 December 2023, 04:27 PM IST

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